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दुर्ग

सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन योजना 2025 अंतर्गत दावा आपत्ति आमंत्रित

दुर्ग | छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 2025 (अधिसूचना प्रकाशन दिनांक 03 अप्रैल 2025) द्वारा लोकहित में जिला दुर्ग अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2025 को उपातंरित किया गया है।

उपातंरित कण्डिका की योजना 05 अनुसार योजना का प्रकाशन दावा/आपत्ति आमंत्रित करने हेतु पुनर्गठन योजना 2025 अनुसूची 1, 2 एवं 3 सहित जिला दुर्ग के संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के मुख्यालय, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग तथा उनकी संबंधित समस्त बैंक शाखाओं एवं उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग कार्यालय के सूचना पटल में 08 अप्रैल 2025 से किया जाएगा।

उपायुक्त सहकारिता के अनुसार जिला दुर्ग अंतर्गत 31 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर पुनर्गठन योजना 2025 की कण्डिका 5 (ख) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार प्रभावित एवं परिणामी सोसाइटी के सदस्य संबंधित सोसाइटियों एवं बैंक शाखा तथा अन्य द्वारा

दावा आपत्तियां लिखित में 15 दिवस की समयावधि में अर्थात् 23 अप्रैल 2025 तक कार्यालयीन समय में जिले के उपायुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग के समक्ष 03 प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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